Rajasthan – राखी से ठीक पहले Rajasthan के युवाओं को कोर्ट ने बेहद शानदार तोहफा दिया है. इसके फलस्वरूप लगभग 13 हजार बेरोजगारों को काम मिल सका है। दरअसल, Rajasthan में 13 हजार नए कर्मचारियों की भर्ती पिछले एक महीने से रुकी हुई है. राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है.
परिणामस्वरूप, शीघ्र ही विभिन्न विभागों में हजारों नई नियुक्तियों की योजना बनाई जाएगी। राजस्थान सुप्रीम कोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय के निषेधाज्ञा को हटाने के साथ ही अब फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी और आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती शुरू हो सकेगी। हाई कोर्ट के जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने ये निर्देश दिए.

Rajasthan – हर किसी के लिए न्याय होगा
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पहले, योग्यता और बोनस अंक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता था कि इन पदों के लिए किसे नियुक्त किया गया है। शैक्षणिक अंकों के आधार पर योग्यता निर्धारित करने तथा अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने का प्रयास किसमें किया गया? इस विषय पर कई याचिकाएं दायर की गईं. जिसमें पूर्व शैक्षणिक डिग्री के आधार पर दिए गए रोजगार को अन्य अभ्यर्थियों के लिए अनुपयुक्त माना गया। इतना ही नहीं, इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया।
Rajasthan – कोर्ट के मुताबिक हर जगह एक अलग पैटर्न होता है.
कोर्ट के अनुसार, प्रत्येक राज्य में एक अनूठी शिक्षा प्रणाली है। परिणामस्वरूप, वहां के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की शैली और परीक्षा संरचना बदल जाती है। ऐसे मामले में, यहां प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर काम पर रखा जाना पूरी तरह से उचित नहीं होगा। परिणामस्वरूप, नौकरी पर रखने से पहले हर किसी को एक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।